0-3 लाख - शून्य, 3-7 लाख - 5 प्रतिशत, 7-10 लाख - 10 प्रतिशत, 10-12 लाख - 15 प्रतिशत, 12-15 लाख - 20 प्रतिशत और 15 लाख से ऊपर- 30 प्रतिशत ," जैसा कि वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुति के दौरान घोषणा की थी। यह भी देखें: बजट 2024 लाइव अपडेट।
यहाँ पुरानी व्यवस्था के टैक्स स्लैब पर एक नज़र डाली गई है। पुरानी व्यवस्था के टैक्स स्लैब। 1) पुरानी कर व्यवस्था के तहत ₹2.5 तक की आय पर कर से छूट है ।